हरिद्वार: पूर्व भाजपा नेता जगजीवन राम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी और अपहरण के आरोपों के मामले में एक नया मोड़ आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (National SC ST Commission) के आदेश पर कनखल थाने में एक दंपति सहित चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर जगजीवन राम के भाई की पत्नी द्वारा साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धमकी देने के आरोपों के तहत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राधा, जो रोहित कुमार की पत्नी हैं और सुभाषथाना पथरी गांव की निवासी हैं (वर्तमान पता हजारी बाग, थाना कनखल), ने एससी/एसटी आयोग, नई दिल्ली में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके जेठ (पति के बड़े भाई) जगजीवन राम की जमीन खरीदने के संबंध में उनकी मुलाकात पवन कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी चारु अग्रवाल, निवासी पेटल वुड सोसायटी, निकट जुर्स कंट्री, बहादराबाद रोड, ज्वालापुर से हुई थी। राधा के अनुसार, दोनों ने संपत्ति में पैसा लगाने और साझेदारी में काम करने की बात कही थी। शिकायत में कहा गया है कि 24 जुलाई 2024 को जगजीवन राम, उनके पति रोहित कुमार, जेठानी अनिता, जेठ के पुत्र हर्ष कुमार, चारु अग्रवाल और पवन अग्रवाल के बीच एक साझेदारी अनुबंध हुआ था। सौदा 56.25 लाख रुपये में तय हुआ था, और बयाना के तौर पर 32.25 लाख रुपये दंपति को दिए गए थे। इसके बाद एक इकरारनामा (agreement) भी हुआ। राधा ने आरोप लगाया कि जब उन्हें दंपति की नीयत में खोट नजर आई, तो उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 18 सितंबर 2024 को पैसे वापस करने के लिए नोटिस भेजा। इसके बाद, साजिश के तहत 7 अगस्त को उनके पति, जेठ, जेठानी और भतीजे के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उन पर फर्जी और कूटचित इकरारनामा करने का भी आरोप लगाया गया। शिकायत में आगे कहा गया है कि जब फोरेंसिक जांच की गई, तो पवन और उनकी पत्नी के हस्ताक्षर वास्तविक पाए गए। राधा का आरोप है कि दंपति ने स्वयं अपनी सहमति से इकरारनामा तैयार कराया था और अब पैसे हड़पने के लिए उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। राधा ने पवन कुमार अग्रवाल, चारु अग्रवाल, हितेश अग्रवाल और अनिल शर्मा (निवासी न्यू धीरवाली, ज्वालापुर) पर जातिसूचक शब्द कहने और उन्हें बर्बाद करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इन चारों ने मिलकर 13 सितंबर की एक झूठी घटना दिखाई और 27 सितंबर को ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में उनके जेठ जगजीवन राम जेल में बंद हैं। राधा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने न तो साझेदारी अनुबंध पत्रों का कोई उल्लंघन किया है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर 32.25 लाख रुपये हड़पे हैं। उनका आरोप है कि इसे एक झूठा और गंभीर मामला बनाया गया है। कनखल थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह घटघटना

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